Ranchi : उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के 168 आरोपियों की जमानत याचिका पर अपर न्यायायुक्त योगेश की अदालत ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी. कोर्ट ने इन्हें 20-20 हजार के दो -दो निजी मुचलके पर जमानत दी है.
पूर्व में सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. उल्लेखनीय है कि गत 11 अप्रैल को उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप में 168 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इसमें अधिकांश परीक्षार्थी हैं. पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था.
गौरतलब है कि शनिवार रात पुलिस को सूचना मिली थी कि तमाड़ के रड़गांव में एक अर्धनिर्मित स्थान पर लोगों का जमावड़ा लगा है. सूचना के आधार पर विशेष छापेमारी दल ने 11 अप्रैल की देर रात छापा मारा था.
पुलिस की टीम के पहुंचने पर लोग इधर उधर भागने लगे. इस दौरान पुलिस ने मौके से 168 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनमें अंतराज्यीय पेपर लीक और पेपर सॉल्व गिरोह सरगना के 5 आरोपी अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद भी शामिल थे. वहीं सात महिला आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था.
बताया जाता है कि गैंग के एजेंटों ने तमाड़ के रड़गांव में अभ्यर्थियों को रखा था और उन्हें प्रश्न का उत्तर (आंसर) रटाया जा रहा था. गैंग ने अभ्यर्थियों के मोबाइल और एडमिट कार्ड अपने पास रख लिये थे. अभ्यर्थियों से 10-10 लाख में सौदा हुआ था.
कुछ अभ्यर्थियों ने गैंग के सदस्यों के नाम पर बैंक चेक भी दिया था. तमाड़ थाना में 168 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी, कांड संख्या 21/2026 है, दर्ज की गयी थी.
इनमें 152 पुरुष अभ्यर्थी, 7 महिला अभ्यर्थी, 5 गैंग सरगना एवं अन्य शामिल हैं. गिरफ्तार 168 आरोपियों को 13 अप्रैल को अदालत में पेश किया गया था. इसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया था.
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