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उत्तरप्रदेश : योगी मंत्रिमंडल छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का गिरफ्तारी वारंट जारी, धार्मिक भावनाएं भड़काने  के मामले में कोर्ट का आदेश

Lucknow : खबर आयी है कि भाजपा छोड़ चुके उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ MP-MLA कोर्ट ने आज गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. सुल्तानपुर के कोर्ट ने उनको 24 जनवरी तक पेश होने का आदेश दिया है.  जान लें कि साल 2014 में देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अदालत में हाजिर नहीं हुए तो अपर मुख्य दंडाधिकारी एमपी-एमएलए ने आरोपित पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पूर्ववत जारी गिरफ्तारी वारंट को जारी करने का आदेश दे दिया. अब इस मामले में 24 जनवरी को सुनवाई होगी. इसे भी पढ़ें : ">https://lagatar.in/haridwar-dharma-sansad-hate-speech-case-sc-sends-notice-to-uttarakhand-government-seeks-reply-in-10-days/">

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स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यह नया गिरफ्तारी वारंट नहीं है

जान लें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यह नया गिरफ्तारी वारंट नहीं है. वारंट पहले से जारी था, लेकिन इन्होंने हाईकोर्ट से 2016 से इस पर स्टे ले रखा था. खबरों के अनुसार इसी 6 जनवरी को MP-MLA कोर्ट ने मौर्य को 12 जनवरी को हाजिर होने को कहा था, जब वह हाजिर नहीं हुए तो वारंट पूर्ववत जारी कर दिया गया. बता दें कि पूर्व मंत्री पर पिछले सात साल से धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा चल रहा है. उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में रहते देवी-देवताओं का पूजन न करने का विवादित बयान दिया था. जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इसे भी पढ़ें :   ">https://lagatar.in/swami-prasad-maurya-said-will-do-the-last-blast-on-14th-this-will-be-the-last-nail-in-the-coffin-of-bjp-government/">

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