Search

 
 
 

लातेहार: एनडीपीएस एक्ट के तहत वैन चालक दोषी करार

 
Latehar: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मनोज कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी विशेश्वर कुमार महतो को 15 वर्षों का सश्रम कारावास एवं डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनायी. विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट अशोक कुमार दास के अनुसार गत 13 सितंबर 2022 को बालूमाथ थाना क्षेत्र के अमरवाडीह पिकेट के पास एक पिकअप वाहन पर 7800 बोतल ऑनरेक्स कफ सिरप पुलिस के द्वारा जब्त किया गया था. औषधि निरीक्षक कैलाश मुंडा के आवेदन पर बालूमाथ थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया था. अभियोजन के द्वारा कुल छह गवाहों को अदालत में पेश किया गया था. गवाहों ने मामले का समर्थन करते हुए कहा कि ओनेक्स कफ सिरप का इस्तेमाल नशा के रूप में युवाओं के द्वारा किया जा रहा है. सिंह की अदालत ने चालक अभियुक्त विशेश्वर को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 21 सी के तहत उसे दोषी करार देते हुए 15 वर्षों का सश्रम कारावास एवं डेढ़ लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनायी. सिंह की अदालत ने जुर्माना नहीं दिए जाने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त सजा निर्धारित किया है. इस फैसले से जिले में नशा का व्यापार करने वालों में खलबली मची है. इसे भी पढ़ें - रांची">https://lagatar.in/ranchi-minister-alamgirs-osd-sanjeev-asked-for-bail/">रांची

: मंत्री आलमगीर के OSD संजीव ने मांगी बेल
[wpse_comments_template]  
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही