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वंदे मातरम बिल लोकसभा में पास, राष्ट्रगीत का अपमान किया, तो तीन साल की जेल

इस विधेयक के माध्यम से वंदे मातरम  को 1971 के राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया है, अब इसे राष्ट्रगान के समान कानूनी सुरक्षा हासिल हो गयी है.
 

NewDelhi : वंदे मातरम बिल राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक-2026 आज गुरुवार को  लोकसभा में पास हो गया है. इसके पहले कल बुधवार को यह बिल राज्यसभा में पास हो गया था. आज लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच वंदे मातरम बिल विधेयक, 2026 पर मुहर लग गयी. यह कानून राष्ट्रीय गीत के सभी छह छंदों को गाने पर जोर देता है.

 

बता दें कि नए कानून के तहत अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने या इसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है. इस विधेयक के माध्यम से वंदे मातरम  को 1971 के राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया है,

 

अब इसे राष्ट्रगान के समान कानूनी सुरक्षा हासिल हो गयी है. राष्ट्रगीत के गायन में जानबूझकर रुकावट डालने या अपमान करने पर दोषी व्यक्ति को अधिकतम तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.  


 

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