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वाराणसी : जिला जज के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI सर्वे शुरू

Varanasi : आज सोमवार से वाराणसी (यूपी) की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI (अर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) सर्वे शुरू हो गया. खबर है कि ASI की 43 सदस्यीय टीम सुबह 7 बजे ज्ञानवापी परिसर पहुंची और सर्वे कार्य शुरू किया. जिला जज एके विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश जारी करते हुए ASI को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा था.              नेशनल">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">नेशनल

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मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई

उधर, मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है. ASI की टीम सभी उपकरणों के साथ वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची है. ASI की टीम के साथ चार(सभी पक्षों के एक एक) वकील भी चार वादी महिलाएं भी सर्वे टीम के साथ हैं. मामला यह है कि अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिविजन) के समक्ष एक वाद दायर किया था. अपने वाद में महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद की बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में हर दिन पूजा और दर्शन करने की अनुमति मांगी थी.

पिछले सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था

इन महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश जारी किया था. आदेश जारी होने को बाद पिछले साल तीन दिन तक सर्वे हुआ था. सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने परिसर (वजूखाने) में शिवलिंग मिलने का दावा किया था. हालांकि, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं, बल्कि फव्वारा है, इस क्रम में हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी. सेशन कोर्ट ने मांग स्वीकार करते हुए इसे सील करने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.

SC ने यह केस जिला जज को ट्रांसफर कर दिया

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह केस जिला जज को ट्रांसफर कर दिया. साथ ही इस वाद की पोषणीयता पर नियमित सुनवाई कर फैसला सुनाने का आदेश दिया था. हालांकि मुस्लिम पक्ष ने यह दलील दी थी कि ये प्रावधान के अनुसार और उपासना स्थल कानून 1991 के परिप्रेक्ष्य में यह वाद पोषणीय नहीं है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं की जाये. हालांकि, कोर्ट ने इसे नकार दिया था.

चार महिलाओं ने इसी साल मई माह में आवेदन दिया था

इसके बाद पांच वादी महिलाओं में से चार महिलाओं ने इसी साल, 2023 के मई माह में एक आवेदन दिया था. इसमें ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का ASI सर्वे कराने की मांग की गयी थी. इसी पर जिला जज एके विश्वेश ने ASI सर्वे कराने का फैसला सुनाया. [wpse_comments_template]

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