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दुष्कर्म का दोषी वरुण को 10 साल सश्रम कारावास की सजा, एक लाख जुर्माना

Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने युवती के साथ दुष्कर्म करने के दोषी वरुण सिंह को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही कोर्ट ने वरुण पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. कोर्ट ने गुरुवार को वरुण को दोषी करार दिया था. सोमवार को उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई. पीड़िता द्वारा दर्ज करवाई गई प्राथमिकी के मुताबिक, वरुण ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था. इस संबंध में लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी. इसे भी पढ़ें -बांग्लादेश">https://lagatar.in/bangladesh-coup-mamata-appeals-to-people-in-west-bengal-to-maintain-peace/">बांग्लादेश

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