Ranchi: रांची सिविल कोर्ट से निवर्तमान दिवंगत पार्षद वेद प्रकाश की हत्या के आरोपी सत्यम पाठक को बड़ी राहत मिली है. सिविल कोर्ट के प्रधान न्याययुक्त दिवाकर पांडेय की कोर्ट ने सत्यम पाठक की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीज़न याचिका को स्वीकार करते हुए उसे फ़रार घोषित किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है. न्याययुक्त राँची की कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा पारित धारा 82 के आदेश को यह कहते हुए निरस्त कर दिया है कि धारा 82 का आदेश न्यायसंगत नहीं है. सत्यम पाठक की ओर से अधिवक्ता पीयूष पांडेय एवम् गौरव प्रियदर्शी ने बहस की. इसे भी पढ़ें - हरियाणा">https://lagatar.in/i-was-a-star-campaigner-in-haryana-victory-was-certain-meghwal/">हरियाणा
में मैं स्टार प्रचारक था, जीत तय थी – मेघवाल [wpse_comments_template]
वेद प्रकाश सिंह हत्याकांड: मुख्य आरोपी सत्यम पाठक को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत
Leave a Comment