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वेटनरी डॉक्टरों ने पंचायत चुनाव ड्यूटी से दूर रखे जाने की लगाई गुहार, जानिए हाईकोर्ट का निर्देश

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Ranchi: झारखंड वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन की रिट याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. पंचायत चुनाव में वेटनरी डॉक्टरों की ड्यूटी पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया के सर्कुलर के अलोक में निर्णय लेने का निर्देश दिया. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट में हुई. कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि सभी डॉक्टर्स व्यक्तिगत रूप से राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष आवेदन दें. इसके साथ ही अदालत ने निर्वाची पदाधिकारी को यह निर्देश दिया है कि आवेदकों के आवेदन पर 7 दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स के अलोक में निर्णय लिया जाये. इसे भी पढ़ें-FSL">https://lagatar.in/hcs-double-bench-refuses-to-stay-fsl-assistant-director-appointment-process-lpa-dismissed/">FSL

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याचिकाकर्ताओं की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत में पक्ष रखा. उन्होंने कोर्ट में बहस करते हुए अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सर्कुलर के मुताबिक, वेटनरी डॉक्टर्स को चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने का प्रावधान नहीं है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह अदालत के समक्ष उपस्थित हुए. उक्त निर्देश के साथ अदालत ने झारखंड वेटनेरी डॉक्टर्स एसोसिएशन की रिट याचिका निष्पादित कर दी. इसे भी पढ़ें-राणा">https://lagatar.in/conditional-bail-to-rana-couple-neither-talk-to-the-press-nor-crime-again/">राणा

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