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24 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला न्याय, दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास

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Medininagar : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में रामा भुइयां व कलुआ भुइयां को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में कमल भुइयां ने छतरपुर थाना में चार लोगों के विरुद्ध 15 नवंबर 1999 को नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अभियुक्तों पर आरोप था कि 11 नवंबर 1999 को कमल भुइयां के घर जाकर उसके पिता लखन भुइयां की टांगी से मारकर हत्या कर दी थी. रामा भुइयां टांगी तथा कलुआ भुइयां लाठी लिए हुए था. उनके साथ कई अन्य अभियुक्त भी थे. सभी ने मिलकर लखन की हत्या कर दी और शव को जंगल में ले जाकर जला दिया. आरोपियों ने लखन पर ओझा-गुनी का आरोप लगाया था. इस मामले में कमल ने कलुआ भुइयां, रामा भुइयां, हरि भुइयां व लल्लू भुइयां के विरुद्ध छतरपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें एक आरोपी की मौत हो गई है, वहीं एक फरार चल रहा है. रामा भुइयां व कलुवा भुइयां के विरुद्ध केस का ट्रायल चल रहा था. शुक्रवार को कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता पीड़ित प्रतिकर की राशि दिलाने के लिए डालसा से अनुशंसा की गई है. इसे भी पढ़ें : पलामू">https://lagatar.in/palamu-four-girl-students-died-due-to-drowning-in-dobha/">पलामू

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