स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर, स्क्रीन प्रोटेक्टर पर सरकार ने तय किया नया मानक || livelagatar
स्मार्टफोन के लिए इस्तेमाल होने वाले ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर को केंद्र सरकार ने अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था के दायरे में शामिल किया है। 21 सितंबर 2026 की अधिसूचना के मुताबिक इसके लिए IS 19348:2025 – Glass Screen Protector Specification भारतीय मानक तय किया गया है। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होगा। हालांकि, मोबाइल यूजर्स के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना अनिवार्य नहीं किया गया है। नियम मुख्य रूप से संबंधित उत्पादों की गुणवत्ता और निर्माताओं के पंजीकरण से जुड़ा है।