1जनवरी 2004 से पहले के विज्ञापनों से चयनित कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ ! नई पेंशन नहीं होगी लागू
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की की खंडपीठ ने अपने एक आदेश में कहा है कि 01 जनवरी 2004 से पहले जारी विज्ञापनों के आधार पर चयनित कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के लाभों के हकदार हैं, भले ही उनकी वास्तविक नियुक्ति या कार्यभार नई पेंशन योजना लागू होने के बाद हुआ हो.
