झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज की, ED केस में जांच जारी रहेगी
झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी द्वारा दायर निचली अदालत के मामल को रद्द करने की मांग की थी. इस फैसले के साथ ED की भूमि घोटाले से जुड़ी जांच अब आगे बढ़ सकेगी. बता दें, जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ ने आज इस याचिका पर अपना आदेश सुनाया. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ED द्वारा जारी समन की अवहेलना का मामला वैध है और इसे निरस्त करने का कोई आधार नहीं बनता. मुख्यमंत्री सोरेन ने तर्क दिया था कि उन्होंने समन के जवाब लिखित रूप में दिए थे और जांच राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है, लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना.
