ने लगायी बाबूलाल के मामले पर रोक, स्पीकर ने कहा – होगी सुनवाई
दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दोबारा नोटिस जारी
विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक भूषण तिर्की के आवेदन पर दसवीं अनुसूची के अंतर्गत नोटिस जारी कर दिया है. अपने नोटिस में विधानसभा अध्यक्ष ने बाबूलाल मरांडी से पूछा है कि आखिर क्यों नहीं आपके खिलाफ दल- बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाये? इस बिंदु पर बाबूलाल मरांडी से जवाब मांगा गया है. आपको बता दें कि पिछली बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने स्वत संज्ञान लेते हुए बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था. जिसके खिलाफ बाबूलाल ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दल बदल पर लिए गये स्वंत संज्ञान को गलत बताते हुए संज्ञान निरस्त करने के पक्ष में हाइकोर्ट में दलीलें दी गयी.जिसके बाद गुरूवार को हाइकोर्ट ने रोक लगा दी थी. हाइकोर्ट में रोक के कुछ घंटों के बाद ही विधायक भूषण तिर्की के आवेदन पर दसवीं अनुसूची के अंतर्गत बाबूलाल मरांडी को दोबारा नोटिस जारी किया गया है. इसे भी पढ़ें -सोमवार">https://lagatar.in/schools-for-10th-and-12th-class-students-will-open-from-monday/10655/">सोमवारसे खुल जायेंगी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं, गार्जियन की मर्जी से ही स्कूल जायेंगे बच्चे
बाबूलाल को हाइकोर्ट से मिली थी राहत
इस नोटिस के खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जहां से गुरुवार को उन्हें हाइकोर्ट से राहत मिली थी. लेकिन उसके बाद विधायक भूषण तिर्की के आवेदन पर एक बार फिर बाबूलाल मरांडी को दसवीं अनुसूची के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है. दलबदल का यह मामला काफी दिलचस्प होता जा रहा है. इसे भी पढ़ें -कांके">https://lagatar.in/high-court-imposed-a-fine-of-10-thousand-on-kanke-co/10465/">कांकेCO पर हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना