Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न करने के दोषी विनोद लोहरा को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. पोक्सो मामले की विशेष अदालत ने विनोद पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी. घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने मांडर थाना में अप्रैल 2021 में लिखित प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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