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विनोद सिंह हत्याकांड: जेल में ही बीतेगी धनबाद के बाहुबली रामधीर सिंह की होली

Ranchi: विनोद सिंह हत्याकांड में सजायाफ्ता बाहुबली रामधीर सिंह की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत से बहस के लिए समय देने का आग्रह किया. जिसके बाद अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई होली के बाद निर्धारित की है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्यय और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में सुनवाई हुई. रामधीर सिंह की ओर से अधिवक्ता सूरज सिंह और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता नेहाला शर्मिन ने पक्ष रखा. इस समय रामधीर सिंह बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, होटवार रांची में सजा काट रहे हैं. इसे पढें-ED">https://lagatar.in/cms-security-in-charge-vimal-kumar-did-not-appear-before-ed/">ED

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कतरास बाजार में वर्ष 1998 में कोयला कारोबारी विनोद सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए धनबाद कोर्ट ने 18 अप्रैल 2015 को यूपी के बलिया जिला परिषद अध्यक्ष रामधीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने जब फैसला सुनाया उस वक्त रामधीर सिंह उपस्थित नहीं थे. 22 महीने बाद उन्होंने 20 फरवरी 2017 को धनबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. बाद में उन्हें धनबाद से होटवार जेल में शिफ्ट कर दिया गया. इसी मामले में जमानत के लिए रामाधीर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. पूर्व मंत्री बच्चा सिंह इस केस में बरी हो चुके हैं. इसे भी पढ़ें-फ्लाइट">https://lagatar.in/ranchi-civil-court-refuses-to-grant-bail-to-jamshedpurs-aishwarya-who-smokes-cigarette-in-flight/">फ्लाइट

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