नामकुम स्थित जमीन खाली करने के मामले में विष्णु अग्रवाल को ट्रिब्यूनल से राहत

Ranchi : प्रवर्तन निदेशलय (इडी) ने व्यापारी विष्णु अग्रवाल को नामकुम स्थित 9.30 एकड़ ज़मीन खाली करने के लिए नोटिस दिया था. लेकिन ट्रिब्यूनल ने जमीन खाली करने पर फिलहाल रोक लगा दी है. मामला ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है. इडी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री के मामले में 31 जुलाई 2023 को विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. फ़िलहाल वह इस मामले में जमानत पर है. इडी ने मामले की जांच में पाया था कि नामकुम स्थित खाता नंबर 93, प्लॉट नंबर 543, 544, 546 और 547 की 9.30 एकड़ जमीन खरीद में गड़बड़ी की गयी है. विष्णु अग्रवाल ने सरकारी अधिकारियों को प्रभावित कर ख़ासमहल की यह जमीन खरीदी थी. इडी ने जांच में पाया कि रांची नगर निगम के वार्ड नंबर छह की 5.883 एकड़ जमीन भी विष्णु अग्रवाल ने खरीदी है. इस जमीन को 1949 में सेना के लिए अधिगृहित किया गया था. इससे संबंधित गजट तीन अगस्त 1949 को प्रकाशित किया गया था. इस जमीन की खरीद बिक्री में दस्तावेज में जालसाजी कर की गयी है. जांच के बाद इडी ने 31 अगस्त को एक आदेश जारी कर इन दोनों ही संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया. इसके बाद दिल्ली स्थित एडजुडिकेटिंग ऑथरिटी में अपनी कार्रवाई को संपुष्ट करने के लिए आवेदन दिया. ऑथरिटी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इडी की कार्रवाई को सही करार दिया. ऑथरिटी ने इससे संबंधित आदेश छह फरवरी 2024 को पारित किया. इडी ने विष्णु अग्रवाल के खिलाफ दायर आरोप पत्र में भी न्यायालय ने इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए उचित आदेश का अनुरोध किया है. एडजुटिकेटिंग के आदेश के बाद इडी ने विष्णु अग्रवाल की जब्त की गयी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू की. विष्णु अग्रवाल ने एडजुडिकेटिंग ऑथरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है. यह मामला फ़िलहाल ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है. इस बीच इडी ने एडजुडिकेटिंग ऑथरिटी के आदेश के आलोक में विष्णु अग्रवाल को नोटिस दे कर नामकुम स्थित 9.30 एकड़ ज़मीन खाली करने का निर्देश दिया. ट्रिब्यूनल ने जमीन खाली करने के लिए दिये गये इडी के नोटिस पर फ़िलहाल स्टे लगा दिया है.
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