विभागीय कार्रवाई का निर्णय वरीय अधिकारी को तय करने को कहा है
डीजीपी द्वारा हजारीबाग एसपी से पूछे गए स्पष्टीकरण के बाद विष्णुगढ़ एसडीपीओ ने लिखा है कि मंटू सोनी की शिकायत पर तथ्यों की जांच की गई है. जिसमें तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी (वर्तमान गढ़वा प्रखंड विकास पदाधिकारी) के आवेदन को बदलकर अन्य लोगों का नाम जोड़कर थाना प्रभारी रामदयाल मुंडा (वर्तमान देवघर, मधुपुर इंस्पेक्टर) द्वारा कांड संख्या 135/16 में आरोपी बनाकर एफआईआर करने के मामले में मंटू सोनी की शिकायत न्यायालय की न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) शिवानी शर्मा की कोर्ट ने गढ़वा बीडीओ कुमुद कुमार झा, मधुपुर इंस्पेक्टर रामदयाल मुंडा, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर अकील अहमद और सेवानिवृत्त डीएसपी अखिलेश सिंह, एनटीपीसी के सेवानिवृत्त जीएम टी गोपाल कृष्ण को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए समन जारी किया है. दोषियों को मंटू सोनी द्वारा दायर परिवाद वाद संख्या 1644/22 में कोर्ट ने धारा 166,166 ए,167, 218 और 220 में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए संज्ञान लेते हुए समन जारी करने का आदेश जारी किया है. मामले की अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा भी जांच की जा रही है. इसे भी पढ़ें : नीतीश">https://lagatar.in/nitish-kumar-took-oath-as-the-chief-minister-of-bihar-for-the-9th-time-rjd-out-of-power-bjp-in/">नीतीशकुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, राजद सत्ता से बाहर, भाजपा अंदर [wpse_comments_template]