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विवेकानंद स्कूल विवाद : HC ने कहा अगले आदेश तक रिटायर्ड जज एन एन तिवारी प्रशासक रहेंगे

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Ranchi: विवेकानंद स्कूल से जुड़े विवाद मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कोर्ट के आदेश पर नियुक्त स्कूल प्रशासक रिटायर्ड जस्टिस एन एन तिवारी को डेढ़ लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुक़्रित भट्टाचार्य के द्वारा दायर आइए को निष्पादित कर दिया. प्रार्थी ने IA दायर कर अभय मिश्रा पर अवमानना वाद चलाये जाने का आदेश पारित करने का आग्रह किया था. सुक़्रित भट्टाचार्य की ओर से अधिवक्ता महेश तिवारी ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. अदालत ने सोमवार को यह निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक जस्टिस एन एन तिवारी स्कूल के प्रशासक के रूप में कार्य करते रहेंगे. इसे भी पढ़ें - कोडरमा">https://lagatar.in/jharkhand-news-koderma-shops-vandalized-police-force-deployed-in-large-numbers/">कोडरमा

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स्कूल भवन के निर्माण में गड़बड़ी करने का आरोप

बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विवेकानंद स्कूल के पदाधिकारियों पर स्कूल भवन के निर्माण में गड़बड़ी करने और सरकारी बैंक की जगह एचडीएफसी, बंधन बैंक और अन्य जगहों से स्कूल के खातों का संचालन करने का आरोप लगाया है. आरोप के मुताबिक यह कमेटी निर्वाचित कमेटी को पिछले दो वर्षों से स्कूल के संचालन का काम काज नहीं सौंप रही है और बैंक खातों से अवैध निकासी की गयी है. इसे भी पढ़ें - इस">https://lagatar.in/banks-will-remain-closed-for-four-consecutive-days-this-week-deal-with-urgent-work/">इस

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