Ranchi : स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संस्थानों को अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र सिविल सर्जन कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया गया है. राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में रांची सिविल सर्जन ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है. जारी आदेश में निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, जांच घर, डायनोस्टिक सेंटर को अग्रनिशमन की व्यवस्था सुनिश्चित कर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर जमा करने का आदेश दिया है. अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में क्लिनिकल स्टैबलिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी है.
फायर NOC मामले में अस्पतालों पर कार्रवाई की चेतावनी
Last Updated: May 06, 2025 12:00 AM (IST)