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24 सितंबर से लागू है जल संयोजन नियमावली, मेयर ने कहा- 30 की बैठक तक जानकारी नहीं, किया विरोध

Ranchi : बीते दिनों भले ही मेयर आशा लकड़ा और रांची नगर निगम अधिकारियों के बीच कामकाज को लेकर आपसी राय बनी हो, लेकिन संघर्ष अभी खत्म होने का नाम नहीं लेने वाला. संघर्ष का इस बार कारण बनेगा, “झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन (वाटर कनेक्शन) नियमावली-2020” लागू होना. मेयर आशा लकड़ा का कहना है कि बीते 30 सितंबर को हुई निगम परिषद की बैठक में उन्होंने और अधिकतर पार्षदों ने नियमावली-2020 को लागू नहीं होने का फैसला किया था. लेकिन किसी को यह जानकारी नहीं दी गयी थी कि नगर आयुक्त ने यह नियमावली को 24 सितंबर को ही लागू कर दिया है. मेयर के मुताबिक 4 अक्टूबर को यह लागू आदेश की कॉपी उनके पास आयी. उसके बाद मेयर आशा लकड़ा ने इसका कड़ा विरोध किया है.

झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011में निहित प्रावधानों को दरकिनार कर रहे नगर आयुक्त : मेयर

निगम परिषद से स्वीकृति लिए बिना ही झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली -2020 को लागू करने पर मेयर ने कहा है कि 27 और 30 सितंबर को नगर आयुक्त द्वारा शामिल किए गए प्रस्ताव पर सभी पार्षदों ने विरोध किया था. परिषद की सहमति के बिना नगर आयुक्त ने 22 सितंबर हस्ताक्षर कर 24 सितंबर को नियमालवी की अधिसूचना जारी कर दी है. नगर आयुक्त झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011में निहित प्रावधानों को दरकिनार कर अपना फरमान जारी कर रहे हैं. अधिसूचना लागू करने के पत्र की पत्रलिपि मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड समेत जलापूर्ति शाखा के सभी सहायक, कनीय अभियंता, नगर प्रबंधक, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, सहायक नगर आयुक्त व उप नगर आयुक्त को भी भेजा है. इसे भी पढ़ें- RMC">https://lagatar.in/rmc-changed-look-zakir-hussain-park-75-hours-cm-office-appreciated/">RMC

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नयी नियमवली से आम जनता पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

बता दें कि नयी नियमावली के तहत अब शहरवासियों को नयी दर से वाटर यूजर चार्ज व वाटर कनेक्शन चार्ज का भुगतान करना होगा. खासकर आवासीय परिसर में वाटर कनेक्शन लेने वालों को 7,000 रुपये व जल कर के तहत 9 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से भुगतान करना होगा. मेयर का कहना है कि इससे शहर की आम जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ेगा. मेयर ने कहा कि राज्य सरकार अपने कोष को भरने के लिए इस नयी नियमावली को जबरन आम लोगों पर थोपने का प्रयास कर रही है.

पार्षद अरुण झा ने कहा, नियमावली लागू करना रांचीवासियों पर अतिरिक्त कर थोपने जैसा

वार्ड 26 के पार्षद अरुण झा ने भी विरोध जताकर कहा है कि निगम परिषद से पास नियमावली लागू करना एक तरह से रांचीवासियों पर अतिरिक्त कर थोपने जैसा है. इस निर्णय का विरोध किया जाएगा.

आरोप पर क्या कहा नगर आयुक्त ने

मेयर के आरोप के बाद नगर आयुक्त ने कहा है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्णय के बाद 31 दिसंबर से पूरे राज्य में यह नियमावली लागू कर दी गयी है. वर्तमान में जलापूर्ति पाइप लाइन विस्तारीकरण व जल संयोजन का कार्य राज्य सरकार के निर्देश से जुडको द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है. जिसके अंतगर्त कुल 2.10 लाख जल संयोजन निःशुल्क दिया जा रहा है. राज्य सरकार का यह उद्देश्य है कि रांची शहर के प्रत्येक घरों में निःशुल्क वाटर कनेक्शन दिया जा सके और शहरवासियों को शुद्ध जलापूर्ति उपलब्ध करायी जा सके. सरकार के निर्देश के आलोक में जुडको द्वारा सभी गली-मोहल्लों में पाइप लाइन विस्तारीकरण करते हुए निःशुल्क वाटर कनेक्शन दिया जा रहा है. इसमें वाटर कनेक्शन में लगने वाले पाइप, वाटर मीटर, फेरुल एवं फिटिंग्स इत्यादि सभी सामान निःशुल्क चयानित एजेंसी द्वारा ही दिये जा रहे हैं. [wpse_comments_template]

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