Ranchi : बीते दिनों भले ही मेयर आशा लकड़ा और रांची नगर निगम अधिकारियों के बीच कामकाज को लेकर आपसी राय बनी हो, लेकिन संघर्ष अभी खत्म होने का नाम नहीं लेने वाला. संघर्ष का इस बार कारण बनेगा, “झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन (वाटर कनेक्शन) नियमावली-2020” लागू होना. मेयर आशा लकड़ा का कहना है कि बीते 30 सितंबर को हुई निगम परिषद की बैठक में उन्होंने और अधिकतर पार्षदों ने नियमावली-2020 को लागू नहीं होने का फैसला किया था. लेकिन किसी को यह जानकारी नहीं दी गयी थी कि नगर आयुक्त ने यह नियमावली को 24 सितंबर को ही लागू कर दिया है. मेयर के मुताबिक 4 अक्टूबर को यह लागू आदेश की कॉपी उनके पास आयी. उसके बाद मेयर आशा लकड़ा ने इसका कड़ा विरोध किया है.
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झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011में निहित प्रावधानों को दरकिनार कर रहे नगर आयुक्त : मेयर
निगम परिषद से स्वीकृति लिए बिना ही झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली -2020 को लागू करने पर मेयर ने कहा है कि 27 और 30 सितंबर को नगर आयुक्त द्वारा शामिल किए गए प्रस्ताव पर सभी पार्षदों ने विरोध किया था. परिषद की सहमति के बिना नगर आयुक्त ने 22 सितंबर हस्ताक्षर कर 24 सितंबर को नियमालवी की अधिसूचना जारी कर दी है. नगर आयुक्त झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011में निहित प्रावधानों को दरकिनार कर अपना फरमान जारी कर रहे हैं. अधिसूचना लागू करने के पत्र की पत्रलिपि मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड समेत जलापूर्ति शाखा के सभी सहायक, कनीय अभियंता, नगर प्रबंधक, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, सहायक नगर आयुक्त व उप नगर आयुक्त को भी भेजा है. इसे भी पढ़ें- RMC">https://lagatar.in/rmc-changed-look-zakir-hussain-park-75-hours-cm-office-appreciated/">RMCने 75 घंटे में जाकिर हुसैन पार्क का बदला स्वरूप, सीएम ऑफिस ने सराहा
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