Ranchi: रांची ACB की स्पेशल कोर्ट ने जल संसाधन विभाग के तत्कालीन सहायक अभियंता बृज बिहारी सिंह को रिश्वत लेने के जुर्म में दोषी करार दिया है. कोर्ट उन्हें 31 जनवरी को सजा सुनाएगा. फिलहाल दोषी करार देने के बादसहायक इंजीनियर को जेल भेज दिया गया है. सहायक इंजीनियर बृज बिहारी सिंह को एसीबी की टीम ने 15 हजार रुपए रिश्वत लेते 24 जुलाई 2014 को गिरफ्तार किया था. ACB के मुताबिक यह रिश्वत वह चेक डैम के निर्माण का बकाया राशि का आवंटन के लिए ठेकेदार कालेश्वर महतो से ले रहे थे. बृज बिहारी ने ठेकेदार से 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी. जिसके बाद दोनों के बीच 15 हजार रुपए में सौदा तय हुआ था. ACB ने बृज बिहारी को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था. इसे भी पढ़ें – ">https://lagatar.in/rahul-gandhi-entered-the-electoral-fray-in-delhi-offered-prayers-at-valmiki-temple-visited-dalit-colony/">
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ठेकेदार से घूस लेने वाले जल संसाधन विभाग के इंजीनियर बृज बिहारी सिंह दोषी करार, भेजे गए जेल

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