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ठेकेदार से घूस लेने वाले जल संसाधन विभाग के इंजीनियर बृज बिहारी सिंह को 7 साल की सजा

Ranchi: रांची ACB की स्पेशल कोर्ट ने जल संसाधन विभाग के तत्कालीन सहायक अभियंता बृज बिहारी सिंह को रिश्वत लेने के जुर्म में 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने बृज बिहारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मंगलवार को दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित की थी. सहायक इंजीनियर बृज बिहारी सिंह को एसीबी की टीम ने 15 हजार रुपए रिश्वत लेते 24 जुलाई 2014 को गिरफ्तार किया था. ACB के मुताबिक, यह रिश्वत वह चेक डैम के निर्माण का बकाया राशि का आवंटन के लिए ठेकेदार कालेश्वर महतो से ले रहे थे. बृज बिहारी सिंह ने ठेकेदार से 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी. जिसके बाद दोनों के बीच 15 हजार रुपए में सौदा तय हुआ था. ACB ने बृज बिहारी सिंह को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था. इसे भी पढ़ें - लैंड">https://lagatar.in/land-scam-ed-court-refuses-to-grant-bail-to-saddam/">लैंड

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