Vinit Upadhyay
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट और रांची सिविल कोर्ट में इस सप्ताह (9 से 24 अप्रैल तक) किन-किन महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई हुई. वह हम आपको इस खबर में बता रहे हैं. इस सप्ताह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इसके साथ ही पावर ब्रोकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश और ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित अभियंता प्रमुख विरेंद्र राम और मिड डे मिल घोटाले के आरोपी संजय तिवारी के केस में भी अदालत ने सुनवाई हुई. इसी सप्ताह रांची सिविल कोर्ट के वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर काला बिल्ला लगाकर काम किया, वहीं एक जनहित याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने प्रार्थी को 5000 का जुर्माना भी लगाया. विस्तार से पढ़िए इन मामलों में क्या-क्या हुआ.
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- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जो 19 जुलाई 2022 से जेल में बंद हैं, उनकी जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. उन्हें शीर्ष अदालत से राहत की उम्मीद थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बेल देने से इंकार कर दिया है.
- झारखंड में पावर ब्रोकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश की जमानत अर्जी पर भी सुप्रीम कोर्ट में इसी सप्ताह सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने उसे भी फिलहाल जमानत नहीं दी.
- मिड डे मिल में 100 करोड़ रुपए घोटाले के आरोपी संजय तिवारी के खिलाफ इसी सप्ताह रांची ED की कोर्ट ने आरोप गठित कर दिया. अब संजय तिवारी को IPC की धारा 409, 420, 120 (B) और PC एक्ट की धारा 13 (2), (D) के तहत ट्रायल फेस करना होगा.
- झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉपोरेशन के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. इसके बाद कोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी. इसके साथ ही अदालत ने इस जनहित याचिका को दाखिल करने वाले प्रार्थी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया.
- जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर विरेंद्र राम के खिलाफ दाखिल प्रॉसिक्यूशन कंप्लेन (PC) पर ईडी कोर्ट ने संज्ञान लिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने विरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी को समन जारी किया है.
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