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पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की, ममता बनर्जी अब पूर्व मुख्यमंत्री कहलायेंगी

राज्यपाल श्री रवि का यह फैसला इसलिए आया है कि ममता बनर्जी चुनाव में हारने के बावजूद इस्तीफा देने को तैयार नहीं थी. अब विधानसभा भंग होते ही वे मुख्यमंत्री नहीं रहीं. पश्चिम बंगाल में जब तक नयी सरकार शपथ नहीं ले लेती, तब तक राज्य का प्रशासन राजभवन की देखरेख में चलेगा
 
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि

Kolkata : पश्चिम बंगाल की विधानसभा का कार्यकाल आज 7 मई को खत्म होते ही राज्यपाल आरएन रवि द्वारा पूरी कैबिनेट भंग कर दिये जाने की खबर है. इस प्रक्रिया के साथ ही ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं हैं.

 

यह फैसला संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लिया गया है. कोलकाता गजट में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्यपाल आरएन रवि ने विधानसभा भंग कर दी है, यह फैसला 7 मई 2026 से लागू हो गया है.  

 

गजट नोटिफिकेशन के अनुसार राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2)(b) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग किया है. नोटिफिकेशन पर बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला के भी हस्ताक्षर हैं. विधानसभा भंग होने के साथ ही बंगाल में 15 साल से चला आ रहा टीएमसी के शासन का खात्मा हो गया है. 

 

भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को भंग करने की सबसे बड़ी ताकत देता है. इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर या सरकार के बहुमत खोने की स्थिति में विधानसभा को भंग कर नये चुनाव कराने या नयी सरकार का रास्ता साफ कर सकते हैं.

 

राज्यपाल श्री रवि का यह फैसला इसलिए आया है कि ममता बनर्जी चुनाव में हारने के बावजूद इस्तीफा देने को तैयार नहीं थी. अब विधानसभा भंग होते ही वे मुख्यमंत्री नहीं रहीं.

 

पश्चिम बंगाल में जब तक नयी सरकार शपथ नहीं ले लेती, तब तक राज्य का प्रशासन राजभवन की देखरेख में रहेगा. खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुवार रात 10:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं. 

 

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