Search

पश्चिम बंगाल SIR :  ट्रिब्यूनल में जिनकी अपील मंजूर, वो वोट डाल सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

New Delhi : पश्चिम बंगाल SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज गुरुवार को अहम आदेश आया है.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल में जिनकी अपील मंजूर हो जायेगी, वो वोट डाल सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया है.

 

टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए जिन व्यक्तियों की अपील पर 19 स्पेशल अपीलेट ट्रिब्यूनल 21 अप्रैल तक फैसला दे देंगे, वे वोट डाल पायेंगे.

 

जिन मतदाताओं की अपील पर अपीलेट ट्रिब्यूनल 27 अप्रैल तक फैसला दे देगा, वे 29 अप्रैल को  दूसरे चरण के चुनाव में  मतदान कर सकेंगे. जिन लोगों की अपील ट्रिब्यूनल के सामने लंबित रहेगी, उन्हें इस बार मतदान का अधिकार नहीं मिल सकेगा.

 

खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को ऐसे लोगों के लिए सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है. ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. कहा कि मैं खुश हूं. मुझे न्यायपालिका पर गर्व है. मैंने यह मुकदमा दायर किया था; फैसला मेरी याचिका पर आधारित है.  

 

 Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय  साझा करें 

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

बेहतर न्यूज़ अनुभव
ब्राउज़र में ही
//