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पश्चिम बंगाल : 25,000 शिक्षक नियुक्तियां रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, सीबीआई जांच जारी रहेगी...

 
 New Delhi :  सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आयी है. SC बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है, जिसमें नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया गया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि पश्चिम बंगाल में 25,000 से ज़्यादा सहायक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर हम रोक लगा रहे हैं.    ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">

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उम्मीदवारों या अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों या अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी. बता दें कि इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप को लेकर नियुक्ति को रद्द कर दिया था. साथ ही शिक्षकों को 12फीसदी ब्याज के साथ वेतन लौटाने का आदेश दिया था. राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी.

 हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच कराने का भी आदेश दिया था

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सीबीआई जांच कराने का भी आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में उस पर रोक लगा दी थी लेकिन आज सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति, जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. [wpse_comments_template]  
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