Ranchi: मॉब लिंचिंग की घटना में मारे गए तबरेज अंसारी के परिजनों की ओर से दायर क्रिमिनल रिट पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है. कोर्ट ने पूछा है कि तहसीन पूनावाला जजमेंट के मुताबिक, मॉब लिंचिंग की घटना के शिकार लोगों के परिजनों को जो भी मदद या व्यवस्था सरकार को करनी थी, उसके लिए राज्य सरकार ने क्या किया? वहीं अदालत ने इस बिंदु पर भी जवाब मांगा है कि मॉब लिंचिंग के बाद पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया और इस तरह की घटनाओं की मॉनिटरिंग सरकार किस तरह से कर रही है, यह जवाब दाखिल कर बताया जाए. यहां बता दें कि भीड़ की हिंसा का शिकार हुए तबरेज अंसारी के परिजन मकबूल आलम ने घटना के बाद इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की थी. साथ ही इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग भी की थी. इस घटना को लेकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर मकबूल ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसे भी पढ़ें -
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साइकिल चोरी के आरोप में ही थी पिटाई
बता दें कि 18 जून 2019 को मोटर साइकिल चोरी करने के आरोप में सरायकेला में भीड़ ने एक 24 साल के युवक को पकड़ा था. पकड़े गए युवक की लात, घूसों और लाठी-डंडे से पिटाई की गई थी. घटना के 4 दिन बाद 22 जून को उसकी मौत हो गयी थी. मृत युवक का नाम तबरेज अंसारी था और इसकी मौत को मॉब लिंचिंग करार दिया गया था. इसे भी पढ़ें -
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