Ranchi : सेवानिवृत्ति को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके उमेश प्रसाद सिंह 2016 से सेवानिवृत्ति के लाभ से वंचित हैं. इसको लेकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सोमवार को न्यायाधीश एसएन पाठक की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताया. कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अदालत में दलील रखने के लिए मुख्य ग्रामीण विकास विशेष कार्य अभियंता को सशरीर तलब किया है. वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियंता को कहा कि एसी में बैठने वाले अधिकारी छोटे अधिकारियों को तरजीह नहीं देते हैं. इधर अदालत ने मुख्य सचिव को जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये. वहीं 16 जून तक लंबित राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि 16 जून को बकाया राशि के चेक के साथ अदालत में सशरीर हाजिर हों. मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी. इसे भी पढ़ें : रांची">https://lagatar.in/ranchi-violence-governor-summons-dgp-adg-dc-and-ssp/">रांची
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हाइकोर्ट ने क्यों कहा- एसी में बैठने वाले अधिकारी छोटे अधिकारियों को नहीं देते तरजीह, पढ़ें

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