Surat : मोदी सरनेम को लेकर दिये गये बयान के मामले मेे आज गुरुवार को राहुल गांधी सूरत के सेशंस कोर्ट में पेश हुए. इस मानहानि केस में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है. हालांकि उन्हें जमानत मिल गयी है. याद करें कि कर्नाटक के बेंगलुरु के पास कोलार में राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है. राहुल के मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान पर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज की थी. सूरत की एक कोर्ट इसी मानहानि मामले में आज फैसला सुनायेगी.
Gujarat | Surat District Court holds Congress MP Rahul Gandhi guilty in the criminal defamation case filed against him over his alleged ‘Modi surname’ remark. pic.twitter.com/VXdrvFAjyK
— ANI (@ANI) March 23, 2023
#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi reaches Delhi airport.
Rahul Gandhi to visit Surat today as Surat District Court is likely to pass an order in a criminal defamation case against him over his alleged ‘Modi surname’ remark. pic.twitter.com/aoaJwr0k4D
— ANI (@ANI) March 23, 2023
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राहुल गांधी को कोर्ट में मौजूद रहना होगा
फैसले के दौरान राहुल गांधी को कोर्ट में मौजूद रहना होगा. इसलिए राहुल आज सुबह दिल्ली से सूरत पहुंचे हैं. राहुल के वकील किरीट पानवाला के अनुसार CJM एचएच वर्मा की कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसले के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी.
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राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था

2019 के लोकसभा चुनाव से पूर्व कोलार में एक रैली में राहुल ने अपने भाषण दिया था, कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी. इस केस की सुनवाई के क्रम में राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे. आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था.
राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा है
केस दर्ज कराने वाले विधायक पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा है. चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाये गये, जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची. इसी कारण हम इस मामले को कोर्ट में लेकर आये. हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे. हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.