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सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों…राहुल को दो साल की सजा, जमानत मिली, संसद की सदस्यता रहेगी या जायेगी!

NewDelhi : सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?`... कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है. गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. हालांकि राहुल को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गयी. कोर्ट ने राहुल को इसी समय में ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का समय दिया है. वे इस दौरान परमानेंट बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. सजा के ऐलान के बाद राहुल ने  महात्मा गांधी के विचार को ट्विट किया, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन. याद करें कि कर्नाटक के बेंगलुरु के पास कोलार में राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित सभा में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है. राहुल के मोदी सरनेम को लेकर दिये बयान पर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज की थी.

राहुल आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार

न लें कि राहुल को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है. इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है. राहुल के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ. इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं. राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी. मैंने जो बोला, वो राजनेता के तौर पर बोला. राहुल ने कहा, मैं हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता रहा हूं.

पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था

कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे. इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे. बता दें कि उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था. इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. फैसले के वक्त राहुल कोर्ट में मौजूद थे.

राहुल  जो बोलते हैं, उससे सिर्फ नुकसान ही होता है

राहुल गांधी को दोषी करार दिये जाने को लेकर जब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, राहुल गांधी जो बोलते हैं, उससे सिर्फ नुकसान ही होता है. इससे कांग्रेस को तो नुकसान होता ही है, लेकिन इससे देश को भी नुकसान होता है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ सांसदों ने उन्हें बताया कि राहुल गांधी का रवैया है, उसने सब कुछ खराब कर दिया. इससे उनकी पार्टी तो डूब ही रही है.बल्कि सभी का नुकसान होता है.

सांसद-विधायक की सजा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अगर सांसदों और विधायकों को किसी मामले में दो  साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जायेगी.  कहा गया है कि चूंकि राहुल गांधी को दो साल की ही सजा हुई है, ज्यादा सजा नहीं, इसलिए उनकी संसद सदस्यता बच  जायेगी. हालांकि इसमें मतभेद भी है. राहुल अभी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं. उन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से भी लड़ा था जहां वे भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी के हाथों हार हो गये थे. [wpse_comments_template]

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