
पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसका प्रेमी दोषी करार, 21 दिसंबर को कोर्ट सुनायेगा सजा

Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की आरोपी अजंली देवी और उसके प्रेमी राज मुंडा को दोषी करार दे दिया है. दोषियों को अपर न्याययुक्त मनीष रंजन का कोर्ट 21 दिसंबर को सजा सुनाएगा. हत्या की वारदात वर्ष 2021 में खेलगांव थाना क्षेत्र के गाड़ीगांव पाहन टोली में हुई थी. राजू मिर्धा की पत्नी अपने बच्चे के साथ गाड़ीगांव पाहन टोली में किराये के मकान में रहती थी. जबकि राजू गुजरात में रहकर नौकरी करता था.