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एक सप्ताह में कामगार से सिर्फ 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा.
नयी नियमावली में यह साफ कहा गया है कि 8 घंटे से अधिक काम कराने पर कामगारों को दोगुना वेतन देना होगा. विभाग ने कामगारों व नियोक्ताओं के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए नियमावली बनायी है. नियमावली के तहत निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों से तय अवधि में ही काम लिया जाये. एक कामगार से अधिकतम आठ घंटे ही काम लिया जायेगा. साथ ही एक सप्ताह में साप्ताहिक अवकाश को मिला कर कामगार से सिर्फ 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा. इसे भी पढ़ें - नहीं">https://lagatar.in/the-show-koffee-with-karan-will-not-stop-the-seventh-season-will-premiere-on-disney-hotstar/">नहींबंद होगा ‘कॉफी विद करण’ शो, Disney+Hotstar पर प्रीमियर होगा सातवां सीजन
कारखानों में सुरक्षा अधिकारी बहाल किया जायेगा.
नयी नियमावली के अनुसार जिन फैक्ट्री में 500 कामगार होंगे, वहां एक सुरक्षा अधिकारी बहाल किया जायेगा. खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों में 250 कामगारों पर ही एक सुरक्षा अधिकारी बहाल होंगे. साथ ही सुरक्षा समिति गठित की जायेगी, जिसमें नियोक्ता के अलावा कामगारों का प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे. इसे भी पढ़ें - झारखंड">https://lagatar.in/jharkhand-energy-development-corporation-agreed-to-the-proposal-to-increase-electricity-tariff-by-16-17-percent/">झारखंडऊर्जा विकास निगम ने बिजली टैरिफ 16-17 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव को दी सहमति [wpse_comments_template]

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