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8 घंटे से अधिक काम कराने पर देना होगा दोगुना वेतन, कामगार एक सप्ताह में 48 घंटे ही करेंगे काम

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Patna : बिहार में अब 8 घंटे से अधिक काम कराने पर कामगार को दोगुना वेतन देना होगा. यह नियम राज्य के निबंधित कल-कारखानों में लागू होगा. इसे लेकर श्रम संसाधन विभाग ने नियमावली बना दी है. इसका लाभ राज्यभर के निबंधित आठ हजार से अधिक कारखानों में काम करने वाले दो लाख से अधिक लोगों को मिलेगा. बता दें कि पूर्व में कामगारों से ओवरटाइम के नाम पर काम लिया जाता रहा है, लेकिन उन्हें घंटे के हिसाब से पैसा दिया जाता था.( बिहार">https://lagatar.in/category/bihar/">बिहार

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एक सप्ताह में कामगार से सिर्फ 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा.

नयी नियमावली में यह साफ कहा गया है कि 8 घंटे से अधिक काम कराने पर कामगारों को दोगुना वेतन देना होगा. विभाग ने कामगारों व नियोक्ताओं के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए नियमावली बनायी है. नियमावली के तहत निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों से तय अवधि में ही काम लिया जाये. एक कामगार से अधिकतम आठ घंटे ही काम लिया जायेगा. साथ ही एक सप्ताह में साप्ताहिक अवकाश को मिला कर कामगार से सिर्फ 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा. इसे भी पढ़ें - नहीं">https://lagatar.in/the-show-koffee-with-karan-will-not-stop-the-seventh-season-will-premiere-on-disney-hotstar/">नहीं

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कारखानों में सुरक्षा अधिकारी बहाल किया जायेगा.

नयी नियमावली के अनुसार जिन फैक्ट्री में 500 कामगार होंगे, वहां एक सुरक्षा अधिकारी बहाल किया जायेगा. खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों में 250 कामगारों पर ही एक सुरक्षा अधिकारी बहाल होंगे. साथ ही सुरक्षा समिति गठित की जायेगी, जिसमें नियोक्ता के अलावा कामगारों का प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे. इसे भी पढ़ें - झारखंड">https://lagatar.in/jharkhand-energy-development-corporation-agreed-to-the-proposal-to-increase-electricity-tariff-by-16-17-percent/">झारखंड

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