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शीतकालीन सत्रः सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में एक्स्ट्रा वेटेज का प्रावधान

Ranchi : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मॉनसून सत्र के दौरान सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के अनुपालन में एटीआर पेश किया गया. इसमें प्रदीप यादव द्वारा राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के व्याख्याताओं का समायोजन के सवाल पर कहा गया है कि झारखंड सरकार ने सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में एक्स्ट्रा वेटेज का प्रावधान किया है.


 आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों को एकल अवसर के रूप में नियुक्ति के लिए प्रथम प्रकाशित विज्ञापन में एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा. जिसमें प्रत्येक 01 वर्ष के शिक्षण के लिए 01 अंक और अधिकतम 05 अंक का लाभ मिलेगा. 

 

जेपीएससी को भेजी जा चुकी है अधियाचना


इसमें कहा गया है कि उक्त परिनियम के आलोक में विश्वविद्यालयों द्वारा सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी गयी है. झारखंड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली, 2024 के तहत राजकीय पोलिटेकनिक व राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है.

 

किसे मिलेगा एक्स्ट्रा वेटेज

•    आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक
•    संविदा आधारित व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक
•    राजकीय पॉलिटेक्निक/राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्य कर चुके/कार्यरत शिक्षक

 

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