Ranchi: राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के अंतिन महीने में ट्रेजरी से पैसों की निकासी के लिए दिशा निर्देश जारी किया है. योजना मद से 15 प्रतिशत से अधिक राशि की निकासी विभागीय सचिव के आदेश से होगी. वित्त विभाग द्वारा निकासी से संबंधित आदेश मे इसका उल्लेख किया गया है.
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निकासी के लिए निर्धारित शर्तें
1- केंद्रीय योजनाओं में आवंटन के मुकाबले पूरी राशि की निकासी हो सकेगी.
2- केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आवंटन के आलोक में केंद्रांश व राज्यांश की निकासी हो सकेगी.
3- तृतीय अनुपूरक में किये गये प्रावधान के मुकाबले आवंटित पूरी राशि की निकासी होगी. हालांकि निकासी के किये गये काम के आलोक में होगी.
4- पीएल खाते से 15 प्रतिशत राशि की निकासी होगी.
5- राज्य यजोना मद से 15 प्रतिशत से अधिक की निकासी का आदेश देने का अधिकारी विभागीय सचिव को होगा.
6- स्थापना मद से पूरी राशि की निकासी की जा सकेगी.
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