Ranchi : महिला पुलिसकर्मियों को अपनी पूरी नौकरी के दौरान 730 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा. इसे लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के मुताबिक, 18 वर्ष से कम आयु की संतान वाली महिला पुलिसकर्मी को उनकी समस्त सेवा अवधि के दौरान केवल दो संतान तक, उनकी परीक्षा, बीमारी की हालत में पालन पोषण या देखभाल करने के लिए 730 दिनों की छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जा सकेगी. निशक्त बच्चों के मामलों में उम्र सीमा लागू नहीं की जाएगी. इसे भी पढ़ें -झारखंड">https://lagatar.in/jharkhand-hc-directs-mnrega-commissioner-to-pay-outstanding-honorarium-to-workers/">झारखंड
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शिशु देखभाल अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र के मुताबिक, शिशु देखभाल अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी और उसी प्रकार से मंजूर की जाएगी. पुरुष अभिभावक जैसे अविवाहित विधुर या तलाकशुदा के लिए यह सुविधा नहीं होगी. शिशु देखभाल अवकाश का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जायेगा. किसी भी परिस्थिति में मंजूर करने वाले प्राधिकारी की अनुमति और उचित मंजूरी के बिना कोई कर्मचारी इस छुट्टी पर नहीं जा सकता है.अवकाश केवल दो संतानों के लिए अनुमान्य होगा
शिशु् देखभाल अवकाश 18 वर्ष से कम आयु के केवल दो संतानों के लिए अनुमान्य होगा. यह अवकाश कैलेंडर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक मंजूर नहीं की जाएगी, जो प्रत्येक बार 15 दिनों से कम के लिए मंजूर नहीं की जाएगी. इस छुट्टी के दौरान पड़ने वाले शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियां भी शिशु देव बाल अवकाश में शामिल की जाएगी. शिशु देखभाल अवकाश के साथ कोई भी अन्य देय छुट्टी मंजूर की जा सकेगी. लेकिन शिशु देखभाल अवकाश के दौरान मांगी गई कोई अन्य अवकाश सरकारी डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होने पर ही मंजूर होगा. इसे भी पढ़ें -महाराष्ट्र">https://lagatar.in/maharashtra-fire-broke-out-in-the-ground-floor-seven-people-of-the-same-family-sleeping-on-the-first-floor-died-of-suffocation/">महाराष्ट्र: ग्राउंड फ्लोर में लगी आग, पहली मंजिल में सो रहे एक ही परिवार के सात लोगों की दम घुटने से मौत [wpse_comments_template]
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