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कानूनी अधिकारों की जानकारी से महिलाएं होंगी सशक्त

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बोकारो : महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी कानून लागू है. जरूरत इस बात है कि हर महिला को इसकी जानकारी हो. महिला अधिकारों की जानकारी रहने पर महिलाएं सशक्त होंगी. महिलाओं को कानूनी रूप से जागरूक करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार नियमित शिविर आयोजित कर रहा है. ये बातें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह बोकारो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कही. वे सोमवार को न्याय सदन सभागार में राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो की ओर से आयोजित विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव दो अक्तूबर से आगामी 14 नवंबर तक मनाया जा रहा है.

सभी को न्याय पाने का समान अधिकार

जन सामान्य के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन रोकना संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल है. विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर जिलावासियों को अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है. शिविर में उन्होंने कहा कि न्याय सभी के लिए उपलब्ध है तथा न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है. यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में मामला दाखिल करना चाहता है या कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो उस व्यक्ति की गरीबी न्याय दिलाने में आड़े नही आएगी.   यह भी पढ़ें :">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=182592&action=edit">

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