NewDelhi : लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर गया है. संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हो पाया. इस बिल को पास कराने के पक्ष में 298 वोट, जबकि विरोध में 230 वोट पड़े.
बिल पारित कराने के लिए 352 वोट की जरूरत थी. पक्ष-विपक्ष के सांसदों की चर्चा के बाद वोटिंग कराई गयी थी. बता दें कि यह बिल विचार करने के लिए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था. दो दिन की लंबी चर्चा के बाद आज वोटिंग हुई.
Constitution Amendment Bill to tweak women quota law defeated in Lok Sabha after division of votes pic.twitter.com/aa0vBmWq6x
— Press Trust of India (@PTI_News) April 17, 2026
वोटिंग के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस बिल पर विचार करने पर मत विभाजन में हां के पक्ष में 298 और ना के पक्ष में 230 वोट पड़े. उन्होंने कहा कि यह बिल दो तिहाई बहुमत से पारित नहीं हुआ. इसलिए इस बिल पर आगे की कार्यवाही पर निर्णय संभव नहीं है.
अहम बात यह रही कि जब हिला आरक्षण बिल विचार करने के लिए पेश किये जाने के स्तर पर ही गिर गया. तो इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अन्य दो बिल आगे नहीं बढ़ाने की घोषणा की.
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