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महिला आरक्षण विधेयक हमारा है, अपना है : सोनिया गांधी

NewDelhi :  संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में सोमवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में महिला आरक्षण विधेयक पर मुहर लगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यह विधेयक हमारा है, अपना है. सोनिया ने उक्त बयान संसद परिसर में संवाददाताओं के सवालों पर यह  जवाब दिया. (पढ़ें, पुरानी">https://lagatar.in/lok-sabha-and-rajya-sabha-mps-gathered-in-the-old-parliament-photo-session-after-some-time/">पुरानी

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महिला आरक्षण विधेयक 2010 में  राज्यसभा से हुआ था पारित

दरअसल सोनिया गांधी से संवाददाताओं ने सवाल किया कि ऐसा कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक इस विशेष सत्र में लाया जा रहा है और आपकी यह मांग भी थी. इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? तो जवाब में उन्होंने कहा कि यह (विधेयक) अपना है. केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार के समय वर्ष 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था. उस समय सोनिया संप्रग की अध्यक्ष थीं और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे. इसे भी पढ़ें : बेरमो">https://lagatar.in/bermo-cpi-maoist-pasted-eight-posters-in-lalpania-market/">बेरमो

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एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव

महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी या एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है. विधेयक में 33 फीसदी कोटा के भीतर एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण का भी प्रस्ताव है. विधेयक में प्रस्तावित है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए. आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती है. इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा. इसे भी पढ़ें : कनाडा">https://lagatar.in/canadian-pm-alleges-indias-involvement-in-the-killing-of-khalistani-terrorist-nijjar/">कनाडा

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