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हादसे में मजदूर की मौत: विधवा को ब्याज, 50% पेनाल्टी व अंतिम संस्कार खर्च देने का HC का आदेश

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर ट्रक दुर्घटना में मजदूर की मौत से जुड़े मुआवजा मामले में फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मृतक की विधवा को अतिरिक्त राहत देने का निर्देश दिया है. अदालत ने श्रम न्यायालय, देवघर के वर्ष 2014 के अवार्ड में संशोधन करते हुए कहा कि मुआवजे पर दुर्घटना की तारीख से ब्याज, 50 प्रतिशत पेनाल्टी और अंतिम संस्कार खर्च भी दिया जाएगा.
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Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर ट्रक दुर्घटना में मजदूर की मौत से जुड़े मुआवजा मामले में फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मृतक की विधवा को अतिरिक्त राहत देने का निर्देश दिया है. अदालत ने श्रम न्यायालय, देवघर के वर्ष 2014 के अवार्ड में संशोधन करते हुए कहा कि मुआवजे पर दुर्घटना की तारीख से ब्याज, 50 प्रतिशत पेनाल्टी और अंतिम संस्कार खर्च भी दिया जाएगा.

 

मामला सुदामा देवी बनाम अमजद नबीब खान एवं श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित है. मृतक लक्ष्मण मंडल 26 मई 2012 को अपने नियोक्ता के निर्देश पर ट्रक से स्टोन चिप्स उतारने जा रहे थे. इसी दौरान ट्रक पलट गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. इस संबंध में बंगाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी और चालक के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी.


श्रम न्यायालय, देवघर ने 31 अक्टूबर 2014 को विधवा को 5,83,270 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन ब्याज किस तारीख से मिलेगा, पेनाल्टी और अंतिम संस्कार खर्च पर कोई आदेश नहीं दिया था. इसके खिलाफ विधवा ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मुआवजे की राशि पर 26 मई 2012 (दुर्घटना की तारीख) से भुगतान होने तक ब्याज दिया जाएगा.

 

मुआवजे की राशि 5,83,270 रुपये का 50 प्रतिशत, अर्थात 2,91,635 रुपये पेनाल्टी के रूप में चार सप्ताह के भीतर अदा किए जाएं. विधवा को 5,000 रुपये अंतिम संस्कार खर्च के रूप में भी दिए जाएं.

 

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