Ranchi : श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बुधवार को चाणक्या बीएनआर होटल में झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का उद्घाटन श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया. कार्यशाला में विभागीय सचिव, विभाग के विशेष सचिव, श्रमायुक्त सह-निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, संयुक्त सचिव एवं क्षेत्र के समस्त विभागीय पदाधिकारी उपस्थित हुए. राज्य के विभिन्न प्रतिष्ठानों, श्रम संघों एवं उपक्रमों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए.
स्थानीय उद्योगों में स्थानीय लोगों की भागीदारी हो
कार्यशाला में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा निर्मित अधिनियम एवं नियमावली का उद्देश्य यह है कि स्थानीय उद्योगों में स्थानीय लोगों की भागीदारी हो. झारखंड गरीब लोगों का अमीर राज्य न बना रहे. कार्यशाला में सभी नियोक्ता जिनके अंतर्गत 10 या उससे अधिक कर्मी कार्यरत हैं, उन्हें नियोजनालयों में अनिवार्य रूप से निबंधन कराने कि लिए प्रेरित किया गया. 40000 रुपये तक के मासिक वेतन वाले सभी कर्मियों का निबंधन संबंधित नियोजनालयों में कराने का भी निर्देश दिया गया.
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