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स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम विषय पर कार्यशाला, डीसी ने दी कई अहम जानकारी

Latehar : डीसी भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. बैठक में डीसी ने बताया कि झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 के तहत राज्य के निजी क्षेत्र के सभी नियोक्ता को 40,000 रुपये तक के वेतन या मजदूरी वाले पदों की कुल रिक्ति के 75 प्रतिशत पद पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करना है. यह प्रावधान 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था पर लागू होगी. केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रमों पर यह नियम लागू नहीं होगी. लेकिन केंद्र अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों व उपक्रमों में आउट सोर्सिंग के तहत कर्मी उपलब्ध कराने वाले संस्थाओं पर यह अधिनियम लागू होगा. इसे भी पढ़ें : मिशन">https://lagatar.in/before-mission-2024-chamra-linda-did-a-show-of-strength-warned-the-central-and-state-government/">मिशन

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इस अधिनियम के तहत नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग के संकल्प 3198/18-04-2016 के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र को वैध माना जायेगा. 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को नियोजन विभाग के पोर्टल में निबंधन कराना अनिवार्य है. वर्त्तमान में पोर्टल का निर्माण प्रक्रियाधीन है. ऐसी स्थिति में नियोक्ताओं का ऑफलाइन मोड में निबंधन किया जा रहा है. अपर समाहर्ता आलोक शिकारी कच्छप एवं जिला नियोजन पदाधिकारी चेतन कुमार शर्मा ने भी अधिनियम की कई जानकारियां साझा की. कार्यशाला में श्रम अधीक्षक लक्ष्मी कुमारी समेत अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें : पांकी">https://lagatar.in/13-arrested-including-chief-husband-in-panki-violence-internet-shut-down-in-palamu-till-february-19/">पांकी

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