Varanasi : वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा वाराणसी कोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी. कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले के संपूर्ण रिकॉर्ड को देखने और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत को वाराणसी के जिला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला.
Allahabad HC dismisses appeal challenging Varanasi court order allowing `puja` in Vyas Tehkhana (southern cellar) of Gyanvapi mosque
— Press Trust of India (@PTI_News) February">https://twitter.com/PTI_News/status/1761978673404444729?ref_src=twsrc%5Etfw">February
26, 2024
Leave a Comment