NewDelhi : टेरर फंडिंग केस में दोषी करार दिये गये कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आज बुधवार को सजा मिलने की संभावना है. बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है. जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक ने आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में सभी आरोप स्वीकार कर लिये थे, जिनमें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत आरोप भी शामिल हैं. जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यूएपीए के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है. इसे भी पढ़ें : मशहूर">https://lagatar.in/famous-author-robert-kiyosaki-warns-of-global-financial-crisis-advises-to-save-6-things/">मशहूर
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यासीन मलिक जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिवधियों में संलिप्त था
टेरर फंडिंग जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों और कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर पथराव करने, स्कूलों को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के कृत्य के लिए था. एनआईए के अनुसार जांच से यह साबित हुआ है कि यासीन मलिक जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिवधियों में संलिप्त था. जान लें कि विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने 19 मई को मलिक को दोषी करार देते हुए एनआईए को उसकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने को कहा था, ताकि उस पर लगाये जा सकने वाला जुर्माना निर्धारित किया जा सके. कोर्ट ने यासीन मलिक को अपनी संपत्ति के बारे में एफिडेविट देने को भी कहा था. जानकारी के अनुसार यासीन मलिक को अधिकतम सजा के तौर पर मृत्युदंड, जबकि न्यूनतम सजा उम्र कैद सुनाई जा सकती है. इसे भी पढ़ें : अमेरिका">https://lagatar.in/america-indiscriminate-firing-at-rob-elementary-school-18-children-and-3-teachers-killed/">अमेरिका: रॉब एलिमेंटरी स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग, 18 बच्चों और 3 शिक्षकों की मौत
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