alt="" width="600" height="400" /> यूट्यूबर को तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो का प्रसार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उल्लेखित किया गया. पीठ इस मामले की सुनवाई शाम में करने के लिए सहमत हो गई. बाद में शाम करीब चार बजकर 25 मिनट पर यह मामला पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. याचिकाकर्ता मनीष कश्यप की तरफ से पेश हुए वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. याचिकाकर्ता ने कार्रवाई के कथित कारण को लेकर उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को भी रद्द करने की मांग की है. प्रधान न्यायाधीश ने कहा इसे सोमवार 10 अप्रैल के लिए रखा जाए. इसे भी पढ़ें: IPL">https://lagatar.in/ipl-2023-kolkatas-royal-win-over-king-kohlis-team-shardul-becomes-hero/">IPL
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