Ranchi : नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने नई दिल्ली ITC मौर्या होटल को मॉडल के खराब हेयर कट मामले में दो करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. ITC मौर्या ने NCDRC के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद इसे अत्याधिक करार दिया. न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए NCDRC के पास 25 लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है.
NCDRC ने दो करोड़ मुआवजा देने का दिया था आदेश
उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली ITC मौर्या ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. ITC बनाम आशना राय के मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायाधीश मनमोहन की पीठ में हुई.
याचिका में यह कहा गया था कि मॉडल के खराब हेयर कट मामले में NCDRC ने दो करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. मॉडल की ओर से NCDRC में मुआवजा के तौर पर पांच करोड़ रुपये से अधिक दावा किया गया था.
NCDRC में नुकसान से संबंधित मूल दस्तावेज के बदले फोटो कॉपी जमा किया गया था. NCDRC ने इसे स्वीकार करते हुए दो करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.
NCDRC पता लगाने में रहा नाकाम
सुप्रीम कोर्ट में ने कहा कि NCDRC यह पता लगाने में नाकाम रहा कि शिकायतकर्ता को दो खराब हेयर कट से दो करोड़ रुपये का नुकसान कैसे हुआ. नुकसान के पर्याप्त सबूत के बिना सामान्य चर्चा के आधार पर मुआवजा के रूप में तय की गयी इतनी बड़ी राशि को सही नहीं करार दिया जा सकता है.
2023 का है मामला
उल्लेखनीय है कि यह मामला 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट में आया था. उस वक्त कोर्ट ने वैध दस्तावेज के आधार पर NCDRC को मुआवजे की रकम फिर से तय करने का आदेश दिया था.
लेकिन NCDRC ने फोटो कॉपी पर फिर दो करोड़ रुपये का मुआवजा तय कर दिया. इसके बाद ITC मौर्या ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.
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