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स्टेट बार काउंसिलों में महिलाओं को 30% आरक्षण जरूरी

Ranchi: देशभर की राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. BCI ने पत्र संख्या 9365/2025 के माध्यम से निर्देश जारी करते हुए सभी राज्य बार काउंसिलों के चुनावों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया है. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है और झारखंड सहित सभी राज्यों में तत्काल प्रभाव से लागू होगा. 


BCI के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक महिला आरक्षण को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, काउंसिल की 20 प्रतिशत सीट चुनावी प्रक्रिया के जरिए महिला उम्मीदवारों के निर्वाचन से भरी जाएंगी और 10 प्रतिशत सीट को ऑप्शन (नामांकन) के जरिए भरी जाएंगी. BCI ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर चुनाव के दौरान पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवार नहीं जीत पाती हैं, तो 30 प्रतिशत के कोटे को पूरा करने के लिए शेष सीटों को भी को-ऑप्शन के माध्यम से भरा जाएगा. 


25 सदस्यीय काउंसिल में 7 सीटें, 20 सदस्यीय में 6 सीटें और 15 सदस्यीय काउंसिल में 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. अगले वर्ष झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव होना है, ऐसे में इस नयी व्यवस्था का लाभ झारखंड की महिला वकीलों को मिलेगा. 


झारखंड स्टेट बार काउंसिल के प्रभारी सचिव ने बार काउंसिल के इस पत्र को राज्य के सभी सदस्यों को भेज दिया है. राज्य में होने वाले आगामी चुनावों की अधिसूचना इन्हीं नए नियमों के तहत जारी की जाएगी. महिला वकीलों का मानना है कि इस कदम से बार काउंसिल के भीतर नीति निर्धारण में महिलाओं की भूमिका प्रभावी होगी और न्यायिक कार्यप्रणाली में समावेशिता आएगी.

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