Bokaro: वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 27 मई तक बढ़ा दिया है. आदेश के आलोक में उपायुक्त राजेश सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्रों से आने-जाने वाले लोगों की निगरानी एवं निर्धारित एसओपी के अनुपालन के लिए चेक पोस्ट बनाने का निर्णय लिया गया है. जसमें जिले में चास प्रखंड अंतर्गत पिण्ड्राजोरा, राधानगर और चंदनकियारी प्रखंड अंतर्गत बीरखाम, भोजुडीह एवं बरमसिया में चेक पोस्ट बनाने का निर्देश आज जारी किया गया है. उन्होंने जिला नजारत उपसमाहर्त्ता विवेक कुमार सुमन को निर्देश दिया कि उक्त सभी चिन्हित जगहों पर चेक पोस्ट एवं बैरिकेटिंग कर जरुरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें. साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी चेक पोस्ट से संबंधित सभी जरुरी कार्यों का संपादन अपने पर्यवेक्षण में कराना सुनिश्चित करेंगे.
मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति शुरू
उपायुक्त राजेश सिंह ने प्रखंड विकास पदाधिकारी चास एवं चंदनकियारी को निर्देश दिया कि, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बनने वाले जगहों पर चेक पोस्ट का निर्माण कराते हुए उक्त चेक पोस्ट में 24×7 पर्यवेक्षकों/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए उक्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी चास शशि प्रकाश सिंह को उक्त चेक पोस्ट का अपने स्तर से भी पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया है.
चेकपोस्ट 16 मई से अस्तित्व में आएगा
उपायुक्त राजेश सिंह ने राज्य सरकार के निर्देशों को लागू करने के लिए पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा को कहा कि उक्त सभी चेक पोस्टों में विधि व्यवस्था और निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में 24×7 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कराना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि चेक पोस्ट से संबंधित तैयारियां 15 मई तक सुनिश्चित कराएंगे. और चेक पोस्ट दिनांक 16 मई, 2021 के सुबह 6 बजे से संचालित करने का निर्देश दिया.
बिना पास नहीं मिलेगी अनुमति
प्रखंड विकास पदाधिकारी चास एवं चंदनकियारी को निर्देश दिया गया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों से आवागमन करने वाले लोगों, वाहनों से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना सुनिश्चित करेंगे. जिसमें आगमन तिथि, यात्रियों का नाम, यात्रियों की संख्या, यात्री कहाँ से आ रहे हैं ? गतव्य का पता, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, यात्री का मोबाइल नंबर एवं ऑनलाइन पोर्टल/ई-पास द्वारा जारी किया गया निबंधन संख्या एवं तिथि से सम्बंधित सूचना हो. साथ ही संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षकों/कर्मियों द्वारा यह सुनिश्चित कराएंगे कि किसी भी परिस्थिति में बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/ई-पास ( www.jharkhandtravel.nic.in / epassjharkhand.nic.in द्वारा निर्गत ) के वाहनों के आवागमन की अनुमति नहीं दें.