1 में भी टॉप 500 शिक्षण संस्थान बनने को तैयार नहीं रांची स्मार्ट सिटी का हिस्सा )
दो महीने के अंदर दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
रांची जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भूमि की योजना का निरीक्षण भूअर्जन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा. जिला प्रशासन की अनुमति के बिना इस जमीन की खरीद-बिक्री नहीं की जा सकती है. अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 2 महीने के अंतराल में भूअर्जन को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति हो तो भूअर्जन अधिकारी के पास आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसे भी पढ़ें : राजस्थान">https://lagatar.in/rajasthan-pm-modi-worshiped-gurjar-deity-devnarayan-said-we-are-proud-of-indian-civilization-culture-history/">राजस्थान: पीएम मोदी ने गुर्जर देवता देवनारायण की पूजा की, कहा, हमें भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास पर गर्व है [wpse_comments_template]