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प्रार्थी की याचिका को ख़ारिज कर दिया
मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी की याचिका को ख़ारिज कर दिया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभाशिष रसिक सोरेन और JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें - बॉक्स">https://lagatar.in/rrr-shines-at-the-box-office-collects-107-59-crores-in-5-days-in-hindi-belt/">बॉक्सऑफिस पर RRR का जलवा, हिंदी बेल्ट में 5 दिनों में 107.59 करोड़ का कलेक्शन [wpse_comments_template]

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