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800 करोड़ रुपये GST घोटाला: मोहित व शिवकुमार की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी, आदेश 28 को

करीब 800 करोड़ जीएसटी घोटाला मामले में आरोपी मोहित देवड़ा और शिवकुमार देवड़ा के डिस्चार्ज पिटीशन पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है. मामले में अदालत 28 अप्रैल को अपना आदेश सुनाएगी.
 

Ranchi: करीब 800 करोड़ जीएसटी घोटाला मामले में आरोपी मोहित देवड़ा और शिवकुमार देवड़ा के डिस्चार्ज पिटीशन पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है. मामले में अदालत 28 अप्रैल को अपना आदेश सुनाएगी. 

 

यहां बता दें कि ईडी की टीम ने 10 मई 2025 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. यह दोनों आरोपी कोलकाता के कारोबारी है. यह मामला शेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी इंट्री कर 800 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़े से जुड़ा है. 

 

मामले में ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया है. ईडी ने जीएसटी घोटाले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें शिवकुमार देवड़ा,  मोहित देवड़ा, जमशेदपुर के जुगसलाई का कारोबारी विक्की भालोटिया, कोलकाता के कारोबारी अमित गुप्ता  आदि शामिल हैं. 

 

क्या है मामला

शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता समेत आरोपियों पर लगभग 14,325 करोड़ के फर्जी चालान बनाने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप 800 करोड़ से अधिक के अयोग्य दावे किए गए थे. इस तरह सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ा था.

 

इस मामले में जीएसटी इंटेलीजेंस ने पूर्व में कार्रवाई की थी. तब जीएसटी अधिकारी दिनेश सिंह के बयान पर केस दर्ज कर शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता व अमित गुप्ता को जेल भेज दिया गया था. सुमित व अमित गुप्ता जमशेदपुर के रहने वाले हैं. 

 

दरअसल, ईडी को इससे जुड़े साक्ष्य भी मिले हैं. जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, 90 से अधिक शेल कंपनियों के जरिए जीएसटी चोरी को अंजाम दिया गया था.

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